Last Updated:May 19, 2025, 08:56 ISTChhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के गुजारा भत्ता की याचिका खारिज कर दिया. दरअसल, महिला का शादी के बाद पति के भाई से अफेयर था. अब कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया है.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला.हाइलाइट्सछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसलापत्नी की गुजारा भत्ता की याचिका खारिजमहिला का पति के भाई के साथ अफेयररायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंध के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. पत्नी का अपने देवर के साथ एक्सट्रा मैरिटल अफेयर था. इसके बाद उसने पति से गुजारा भत्ता मांगा ता. हालांकि अदालत ने पत्नी की इस याचिका को खारिज कर दिया है.न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने यह फैसला पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. इन याचिकाओं में रायपुर की पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पति को अपनी पत्नी को हर महीने 4000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का फैसला दिया गया था.
इस फैसले को दोनों पक्षों ने अदालत में चुनौती दी थी. पति चाहता था कि गुजारा भत्ते का ये आदेश पूरी तरह रद्द हो जाए. तो वहीं पत्नी ने इसे बढ़ाकर 20000 रुपये करने की मांग की थी. अब कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है.
पति के भाई से था अफेयरअदालत में पति के वकील का कहना था कि पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है. उसका संबंध पति के छोटे भाई से है. उन्होंने बताया कि फैमिली कोर्ट ने 8 सितंबर 2023 को तलाक का फैसला सुनाया था. पति के रिश्ते की भी बात मानी गई थी. सीआरपीसी की धारा 125(4) को भी नजरअंदाज किया. धारा साफ तौर पर उस पत्नी को गुजारा भत्ता देने से रोकती है जो व्यभिचार में जी रही है या फिर बिना किसी सही कारण के अपना घर को छोड़ देती है.
पत्नी ने मांगा था गुजारा भत्ताइधर, पत्नी के वकील ने व्यभिचार के दावे का विरोध किया था. उनका कहना था कि संबंध पुराना था. दावा किया गया कि पत्नी उस वक्त अपने भाई और भाभी के साथ रह रही थी. तर्क दिया गया कि 4000 रुपये का गुजारा भत्ता काफी नहीं है. पति की कोई आय नहीं है, जबकि पति कमाता है.
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कोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाया फैसलाहाईकोर्ट ने कहा कि तलाक का फैसला पत्नी के व्यभिचार के आधार पर दिया गया था.अदालत ने पति की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया और पारिवारिक अदालत के गुजारा भत्ता के आदेश को रद्द कर दिया. इतना ही नहीं पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी गई. अदालत ने माना कि पत्नी का शादी के बाद अफेयर साबित हो गया है. इस वजह से वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
Preeti GeorgePreeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various …और पढ़ेंPreeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various … और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :Raipur,Raipur,Chhattisgarhhomechhattisgarhपत्नी ने मांगा गुजारा भत्ता, पति पहुंचा हाईकोर्ट, जानें जज ने सुनाया क्या फैसल
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